भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए जारी किए गए सामान्य अनुदेश:
*आवश्यक नहीं है:*
1. प्रपत्र-3 (i) में वंशावली पर कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है।
2. प्रपत्र-3 (i) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है।
3. खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है।
4. किस्तवार प्रक्रम में अपने भू-खण्ड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
5. राजस्व रसीद की अद्यतन/ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है।
*आवश्यक है:*
1. स्वघोषणा का प्रपत्र-2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भर कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू-अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
2. खतियानी रैयत/जमाबन्दी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-3 (i) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
3. राजस्व रसीद की छायाप्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करें।
4. यदि क्रय/बदलैन/दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छायाप्रति।
5. यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति।
6. बंदोबस्त भूमि/भू-दान प्रमाण पत्र/वासगीत पर्चा की छायाप्रति।
7. जमाबन्दी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-2) देंगे, वंशावली नहीं।